नाबालिग रेसलर के साथ यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी? कोई सबूत नहीं मिला

Delhi Police gives clean chit to Brijbhushan Sharan Singh: दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो साबित करे कि बृजभूषण सिंह ने यौन शोषण किया है

Update: 2023-06-15 07:50 GMT

बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट: दिल्ली पुलिस ने 15 जून गुरुवार को WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को क्लीन चिट देदी। पुलिस ने एक हजार पन्ने की दो चार्टशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सौंपी जिसमे कहा गया है कि पुलिस को जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला तो यह साबित करे कि बृजभूषण सिंह ने नाबालिग पहलवान के साथ यौन शोषण किया है. 

दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक चार्टशीट 6 महिला पहलवानों के आरोपों पर दाखिल की और दूसरी नाबालिग पहलवान के द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोप मामले में क्लोजर रिपोर्ट दी गई. इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से बृजभूषण सिंह को क्लिन चिट दे दी गई. 

बृजभूषण सिंह की गिरफ़्तारी नहीं होगी 

पहलवान और उनके साथ राजनीति करने के लिए आए किसान संगठन-खाप पंचायतों की मांग अब पूरी नहीं होगी। इन सभी ने सरकार को यह अल्टीमेटम दिया था कि बृजभूषण सिंह को 15 जून के अंदर गिरफ्तार किया जाए. लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से बृजभूषण सिंह को क्लिन चिट मिल गई है. अब उनकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकती है. 

गौरलतब है कि 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को WFI के पूर्व अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने दो मामले दर्ज किए थे. पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था और दूसरा खुद को नाबालिग कहने वाली रेसलर ने दर्ज करवाया था. 

यौन शोषण के सबूत नहीं मिले 

खुद को नाबालिग कहने वाली पहलवान ने बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाकर उनके खिलाफ POCSO Act के तहत मामला दर्ज करवाया था. लेकिन बाद में उसने कोर्ट जाकर अपना बयान बदल दिया और कहा कि उसने साथ भेदभाव होता था  इसी लिए गुस्से में आकर उसने झूठा केस किया, वहीं पहलवान के दादा दादी का आरोप है कि रेलसर के पिता ने उससे जबरजस्ती यह आरोप लगवाए थे और बात ना मानाने पर काट डालने की धमकी दी थी.   अब बृजभूषण सिंह के खिलाफ POCSO Act हट सकता है और तुरंत गिरफ़्तारी नहीं हो सकती है.

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