रीवा में धारा 144 लागू! शाम 8 बजे तक प्रभावशील

पीएम मोदी के रीवा दौरे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है. हेलीपैड, पीएम मोदी का सड़क मार्ग और कार्यक्रम स्थल के तीन किमी तक ड्रोन, बलून या किसी भी प्रकार का फ्लाइंग ओब्जेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हैं. इन क्षेत्रों को रेड जोन और नो फ्लाइंग ज़ोन घोषित किया गया है. यह आदेश 24 अप्रैल की शाम 8 बजे तक प्रभावशील रहेगा 

Update: 2023-04-24 04:33 GMT

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