मृतक के ATM से पैसे निकालने पर होती है इतनी बड़ी सजा, जान ले जरूरी नियम?

आप किसी भी मरे हुए व्यक्ति के ATM से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो आप को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

Update: 2022-02-19 05:42 GMT

मृतक के ATM से पैसे निकालने पर हो सकती है जेल, जानें क्या है नियम : आप किसी भी मरे हुए व्यक्ति के एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो आप को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि इसके नियम क्या है और आप किस प्रकार कानून के शिकंजे में आ सकते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पोस्ट को आगे तक पढ़े आइए जाने-

पूरा प्रोसेस फॉलो करके ही निकाल सकते हैं पैसे

कानून के मुताबिक किसी की मृत्यु के बाद उसके अकाउंट से एटीएम द्वारा पैसे निकालना गलत है। जब तक आप व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवा लेते तब तक आप उनके पैसों के साथ कुछ नहीं कर सकते

ऐसा करने से पहले आपको बैंक के अधिकारी को सूचना देनी होगी उसके बाद बैंक के अधिकारी उस व्यक्ति के अकाउंट की डिटेल को चेक करेंगे के उसने अपने बैंक खाता में में किसे नॉमिनी बनाया है उसके मुताबिक पैसे बैंक की तरफ से नॉमिनी को दिए जा सकते हैं और अगर नहीं बनाया है तो इस प्रक्रिया में आपको बैंक के अधिकारी से बात करनी होगी I

नॉमिनी बैंक से पैसे कैसे निकाल पाएगा-

ऐसे करना होगा क्लेम

गौरतलब है कि नॉमिनी बैंक जाकर मृतक के अकाउंट में जमा रकम पर क्लेम कर सकता है। इसके लिए उसे एक फॉर्म भरना होता है। इसके साथ ही मृतक की पासबुक, अकाउंट की टीडीआर, एटीएम, चेक बुक, मृतक का डेथ सर्टिफिकेट और अपना अधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे कुछ जरूरी डॉक्युमेंट भी बैंक में सबमिट करने होंगे उसके बाद ही आप पैसे बैंक से निकाल पाएंगे I

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