Solar Loan Scheme 2024: फ्री में घर पर लगाये 3KW तक का Solar System जानिए कैसे?
Solar Loan Scheme 2024: देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे है. केंद्र सरकार के द्वारा PM SURY GHAR MUFT BIJLI YOJANA की शुरुआत की गई है. इस योजना का लाभ देश के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगो को मिलने वाला है.
आपको बिना पैसे लगाये Solar Rooftop की सब्सिडी कैसे मिलेगा। इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे है. 20 वर्षो तक बिजली भी फ्री कैसे मिल सकता है. आपको अगर फ्री बिजली चाहिए तो PM Surya Ghar वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
Solar Loan Scheme में कोन सी बैंक से लोन मिलेगा?
- सोलर लोन के लिए बहुत सारी बैंक है. लेकिन आपके एरिया में बैंक कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करा रही है. आप उससे लोन ले सकते है. बैंक का लोन आपके सोलर पैनल के KW (किलोवाट) और CIBIL स्कोर पर निर्भर करता है.
- आप लोग बैंक लोन की लिस्ट इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते है और उन बैंक से सीधा संपर्क कर सकते है|
- Solar Loan Scheme में कोन आवेदन कर सकता है?
- आपको बता दे की इस स्कीम में लाभ लेने के लिए देश के सभी नागरिक योग्य है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और बिजली का बिल उसके नाम पर हो|
- साथ ही वह किसी भी बैंक में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए जिससे, लोन मिलने मई कठिनाई आ सकती है|
- इस योजना मै मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग को प्राथमिकता दि जाएँगी |
- यह योजना हर जाति के लोगों के लिए मान्य है।
- आवेदक बैंक खाते से जुड़ा आधार कार्ड योजना में भाग लेने के लिए ज़रूरी है।
- Solar Loan Scheme में कितने KW का पैनल मिलेगा
- सोलर लोन स्कीम में एक किलोवॉट से तीन किलोवॉट तक का सोलर पैनल मिलेंगे|
- जैसे यदि कोई और तीन किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाता है तो उसकी एस्टीमेट प्रोजेक्ट कास्ट 1,45,000 आती है उसके अंदर सरकार द्वारा 78,000 की सब्सिडी दी जाएगी बाकी के ₹67,000 बैंक द्वारा नाममात्र ब्याज पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे जो कि ये 5 साल में पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद अगले 20 वर्षों तक प्रतिमाह उसे कम से कम 500 से ₹1000 तक की आमदनी होना संभव है| एवं फ्री बिजली का लाभ ले सकता है, उसे कोई भी बिजली का बिल नहीं भरना होगा|
दस्तावेज-
- आधार कार्ड
- मूलनिवासी प्रमाण पत्र
- बिजली का बिल
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- राशन कार्ड
- मोबाइल न.
- शपथ पत्र
- इनकम का सर्टिफिकेट