Reserve Bank का आदेश, बैंक जबरन नहीं कर सकते लोन की वसूली

Reserve Bank of India New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी निजी और सरकारी बैंकों को एक आदेश जारी किया है।

Update: 2022-08-18 07:54 GMT

Reserve Bank of India New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी निजी और सरकारी बैंकों को एक आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश में कहना है कि बैंक उपभोक्ता को कर्ज देने के बाद उसकी वसूली के लिए नियमों का पालन करें। न तो आपत्तिजनक मैसेज भेजें, न ही सोशल मीडिया में उसकी बदनामी करें या अन्य किसी भी तरह शक्ति का प्रयोग वर्जित किया गया है।

वसूली की बढ़ रही घटनाएं

आरबीआई ने कहां है कि हाल के दिनों में रिकवरी एजेंटों की मनमानी और जबरदस्ती करने जैसी कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में हर बैंकों को वसूली के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। रिजर्व बैंक का कहना है कि किसी विपरीत परिस्थिति की वजह से अगर लोन नहीं चुका पा रहे तो संबंधित बैंक जबरन लोन की वसूली नहीं कर सकता।

क्या कहता है रिजर्व बैंक

रिजर्व बैंक द्वारा कहा गया है कि बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों से वसूली में उनको धमकाने, प्रताड़ित करने और उनके निजी डेटा का दुरुपयोग जैसा कोई भी कृत्य नहीं कर सकते।

साथ ही कहा गया है कि कर्ज लेने वाले के रिश्तेदार, उसके जान पहचान वालों को तंग करने जैसी घटनाएं भी नही होनी चाहिए।

आरबीआई का साफ तौर पर कहना है कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति को आपत्तिजनक मैसेज भेजने, सोशल मीडिया में बदनामी करने जैसी कोई भी कार्य बैंक नहीं कर सकते।

नियम के मुताबिक ग्राहकों से रिकवरी के लिए सुबह 8 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद फोन नहीं किया जाना चाहिए।

आरबीआई ने सभी लोन देने वाली संस्थाएं से कहा है कि वह अपने रिकवरी एजेंट से नियमों का पालन करने के लिए कहें।

साथ ही कहा गया है कि बैंक या संस्था या उनके एजेंट कर्ज वसूली में ग्राहक से न तो मौखिक और न ही शारीरिक तौर पर किसी तरह से परेशान करने जैसी हरकत करें।

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