क्या कटे-फटे और भीगे नोटों को बदला जा सकता है? जानें RBI के नियम
RBI Rules Regarding Mutilated Notes: क्या आप को पता है की आप भी कटे फटे नोट को बैंक के द्वारा बदल सकते हैं।
RBI Rules For Mutilated Notes: क्या कटे-फटे और भीगे नोटों को बदला जा सकता है? जानें आरबीआई का नियम अगर आपके पास भी कटे-फटे है और भीगे नोट है और आप इसे बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आप आसानी से बैंक में जाकर ऐसे नोटों को बदलकर नए नोट ले सकते हैं इसके तहत आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आरबीआई के द्वारा है इसके लिए क्या नियम कानून बनाए गए हैं अगर आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पोस्ट को आखिर तक पढ़े आइए जाने-
RBI ने कटे फटे नोटों को बदलने के लिए बनाया है यह नियम
साल 2009 में आरबीआई (RBI Rules Regarding Mutilated Notes) ने कटे नोटों के नियम को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया था, जिसमें आप तीन परिस्थिति में कटे नोटों का बदलाव कर सकते हैं
- आप RBI के ऑफिस या अधिकृत बैंक शाखाओं में नोट बदल सकते हैं।
- नोट बदलने के लिए बैंक आपसे किसी तरह का शुल्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन, अगर कोई व्यक्ति ने जानबूझकर नोट को जलाया या नुकसान पहुंचाया हो तो बैंक नोट को बदलने से मना कर सकता है।
- अगर आप एटीएम में पैसे निकाले गए हैं और वहां पर कोई फटा हुआ नोट निकलता है तो आप आसानी से एटीएम से जो पैसे निकालने के बाद जो स्लिप निकलती है उसे आप दिखाकर बैंक में आसानी से नए नोट ले सकते हैं
भीगे नोटों को लेकर नियम
आपको बता दें कि अगर आमतौर पर भीगे नोट को लोग सूखा देते हैं और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन, नोट ने रंग छोड़ दिया हो तो आप इसे बैंक में बदलवा सकते है. लेकिन, ध्यान रखें नोट बैंक में बदलने के लिए उसमें छपे नंबर साफ-साफ दिखाई देने चाहिए।