RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, 22 सितम्बर से पहले निकाल लें सारे पैसे
RBI Cancelled Cooperative Bank License: भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर एक बैंक का लाइसेंस कैंसल करने का फैसला लिया है।
Reserve Bank of India Cancelled Bank License: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (Reserve Bank of India) समय-समय पर बैंको की पर वित्तीय गतिविधियों की गड़बड़ी पर लगाम लगाने के लिए उनपर कार्यवाई करता रहता है, कई बार बैंको को फाइन भी देना पड़ता है. पूर्व में भी आरबीआई (RBI) कई बैंको के लाइसेंस को कैंसल कर चुका है (RBI Cancelled Cooperative Bank License) और अब इसी सूची में एक और बैंक का नाम जुड़ गया है। और इस बैंक की सभी शाखाएं सितम्बर के पहले ही बंद हो जाएंगी।
आरबीआई ने जिस बैंक का लाइसेंस रद्द (License Cancel) करने के लिए फैसला लिया है, वह है रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Cooperative Bank Ltd) जो की जल्द ही बंद होने वाला है। इस बैंक में जिन लोगों के खाते हैं वे जल्द से जल्द इस बैंक से अपने सारे पैसे निकाल लें क्योंकि यह बैंक 22 सितम्बर के बाद बंद हो जायेगा और इसकी सभी शाखाएं भी बंद कर दी जाएंगी जिसके बाद से इसमें किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं किया जा सकेगा।
क्यों कैंसिल किया गया लाइसेंस
रुपया सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला आरबीआई (RBI) ने बैंक की ख़राब वित्तीय हालत को देखते हुए किया है। बैंक के पास किसी भी तरह का पैसा नहीं बचा और उसके इनकम के सोर्स भी नहीं हैं। अतः इस बैंक की सभी शाखाएं 22 सितम्बर के बाद बंद कर दी जाएगीं। और बैंक के ग्राहक किसी भी प्रकार का वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
मिलेगा इंश्योरेन्स का लाभ
Rupee Co-operative Bank Limited के द्वारा उसके ग्राहकों को जिनके पैसे खाता में जमा हैं उन्हें 5 लाख रुपये तक का इन्शुरन्स क्लेम प्रदान करता है. जो कि DICGC स्कीम से मिल रही है। इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी है, जो की ग्राहकों के 5 लाख रूपए जमा होने पर उन्हें पूरा इंश्योरेन्स क्लेम प्रदान करता है।