Post Office RD Deposit Account: 100 रूपए का निवेश कर पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से पाएं 16 लाख रूपये

Post Office RD Deposit Account: 100 रूपए का निवेश कर पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से पाएं 16 लाख रूपये! By investing Rs 100, get Rs 16 lakh from this post office scheme

Update: 2022-06-07 04:32 GMT

Post Office RD Deposit Account: अगर आप बेहतर और सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें आप छोटी सी बचत करके अच्छा फायदा पा सकते है। पोस्ट ऑफिस के इन्वेस्ट (post office investment) में रिस्क भी नही है। ऐसा ही post office recurring deposit उनमें से एक निवेश है।

ऐसे करें निवेश

Post Office RD Deposit Account बेहतर ब्याज दर के साथ छोटी किस्तों जमा करने की एक सरकार की गारंटी योजना है, इसमें आप महज 100 रुपये के छोटे से अमाउंट से भी निवेश शुरू कर सकते हैं. निवेश की अधिकतम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें इसमें पैसा डाल सकते हैं।

इस स्कीम के लिए अकाउंट पांच सालों के लिए खोला जाता है. हालांकि बैंक छह महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की सुविधा देते हैं. इसमें जमा पैसों पर ब्याज कैलकुलेश हर तिमाही होता है और इसे हर तिमाही के आखिर में आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाता है।

5.8 प्रतिशत ब्याज

रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम पर फिलहाल 5.8 परसेंट का ब्याज मिल रहा है, यह नई दर 1 अप्रैल 2020 से लागू है. भारत सरकार अपनी सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें हर तिमाही में तय करती है।

मिलेंगे 16 लाख तक

अगर आप हर महीने पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 10 हजार रुपये 10 साल तक निवेश करते हैं, तो आपको 10 साल बाद 5.8 परसेंट की ब्याज दर पर 16 लाख रुपये से भी ज्यादा मिलेंगे, यानि कि 10 वर्ष बाद मैच्योरिटी अमाउंट 16,28,963 रुपये तक मिलेगें।

इस तरह की शर्ते

इस स्कीम में कुछ शर्ते भी रखी गई है। जिसके तहत खाते धारक को खाते में रेगुलर पैसा जमा करते रहना पड़ेगा, अगर आपने पैसा जमा नहीं किया तो आपको हर महीने एक परसेंट जुर्माना देना होगा। 4 किस्तें नही जमा करते है तो खाता बंद भी हो जाता है।

देना पड़ता है टैक्स

अगर डिपॉजिट 40,000 रुपये से ज्यादा है तो 10 परसेंट सालाना की दर से टैक्स लगता है। आरडी पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स लगता है, लेकिन पूरे मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है. जिन निवेशकों की कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है वो फॉर्म 15 जी भरकर टीडीएस पर छूट पा सकते हैं, जैसा कि एफडी में होता है।

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