SSY New Rules: अब तीसरी बेटी भी होगी Sukanya Samriddhi Yojana की हकदार, बदले गए कई नियम
Sukanya Samriddhi Yojana New Rules: सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) देश की कन्याओं के लिए चलाई गई एक छोटी लेकिन विशेष लाभप्रद योजना है।
Sukanya Samriddhi Yojana New Rules: सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) देश की कन्याओं के लिए चलाई गई एक छोटी लेकिन विशेष लाभप्रद योजना है। इस योजना के माध्यम से बेटियों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए उपयोगी बचत योजना है। जिसे अभिभावक बड़ी आसानी के साथ संचालित कर सकते हैं। हाल के दिनों में सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। मतलब अब बदले गए नियम के मुताबिक की तीसरी कन्या के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। जबकि पहले ऐसा नहीं था। मात्र दो बेटियों के नाम पर ही सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोला जा सकता था।
आयु सीमा
सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु 10 वर्षों से कम होनी चाहिए। 10 से ज्यादा वर्ष के उम्र की कन्याओं का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता नहीं खुल पाएगा। खाता खुलवाने के लिए किसी डाकखाने या शासकीय बैंक में संपर्क किया जा सकता है। सरकार के नियम के मुताबिक बच्ची तथा अभिभावक से जुड़े हुए कागजात लेकर जाने पर बड़ी आसानी के साथ खाता खोला जाता है। सरकार की यह महती योजना लोगों के लिए बहुत सहयोगी सिद्ध हो रही है।
यह भी बदला नियम
एक ओर जहां तीसरी बेटी को खाता खोलने का अधिकार दिया गया है वहीं एक नियम और परिवर्तित हुआ है। पूर्व नियम के मुताबिक 10 साल की बेटी खाते को संचालित कर सकती थी। लेकिन अब इसमें बड़ा परिवर्तन करते हुए बेटी की आयु सीमा 18 वर्ष कर दी गई है। कहने का मतलब यह कि अब 18 साल की उम्र होने पर खाते को बच्चे ऑपरेट कर पाएगी। इसके पूर्व खाते की निगरानी अभिभावक को करनी होती है।