New IT Rules: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे Income Tax से जुड़े यह नियम, जान लें वरना परेशान होंगे

New Income Tax Rules From 1st April: एक अप्रैल से वित्त वर्ष 2023-24 शुरू हो रहा है, कई नियम बदलने वाले हैं

Update: 2023-03-31 11:30 GMT

इनकम टैक्स के नए नियम: एक अप्रैल 2023 से नए वित्त वर्ष यानी 2023-24 शुरू होने जा रहा है. इसी के साथ इनकम टैक्स से जुड़े 10 नियमों में बदलाव होने वाला है. अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो आपको इन नए नियमों को जानना जरूरी है. 

1 अप्रैल से होने वाले बदलाव 

एक अप्रैल से वित्तीय मामलों में बड़ा बदलाव होने वाला है. कुछ म्युचुअल फंड में आपको मिलने वाला बेनिफिट खत्म किया जा रहा है तो कुछ में छूट मिलने वाली है. 1 अप्रैल, 2023 से लागू होने वाले कुछ बड़े बदलावों में टैक्स छूट की लिमिट में बढ़त, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और कुछ डेट म्यूचुअल फंडों पर LTCG टैक्स बेनिफिट को खत्म करना शामिल है. आइए जानते हैं क्या बदलाव होने जा रहे हैं 

एक अप्रैल से लागू होने वाले इनकम टैक्स के नए नियम 

New income tax rules to be implemented from April 1: 

1 नई इनकम टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम होगी:

इनकम टैक्स रिजीम यानी आयकर व्यवस्था 1 अप्रैल, 2023 से प्राइमरी टैक्स रिजीम के तौर पर काम करेगी. लेकिन टैक्स भरने वालों के पास पिछली व्यवस्था का इस्तेमाल करने का ऑप्शन होगा। टैक्सेबल इनकम के लिए नई स्कीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 15.5 लाख रुपये से अधिक है, जो वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनरों के लिए 52,500 रुपये है. 

2. टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया

इनकम टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है.मतलब है कि 7 लाख से कम इनकम वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा.

3. स्टैंडर्ड कटौती 

पिछली टैक्स रिजीम  के तहत वर्कर को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. लेकिन वित्त मंत्री ने कहा कि पेंशनरों के लिए नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जाएगा. 

4. LTA

इनकम टैक्स के नए नियमों के तहत 25 लाख तक का लीव इनकैशमेंट अमाउंट  (LTA) अब टैक्स फ्री होगा, जबकि पहले ये अमाउंट 3 लाख रुपये था. 

5. म्यूचुअल फंडों पर कोई LTCG टैक्स बेनिफिट नहीं

डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर 1 अप्रैल से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा (Capital Gain Tax) यानी अब इन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा.

6. मार्केट लिंक्ड डिबेंचर (MLD)

1 अप्रैल के बाद मार्केट लिंक्ड डिबेंचर (MLD) में इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट माना जाएगा. जिसका म्यूचुअल फंड सेक्टर पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा. 

7.  लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी

1 अप्रैल 2023 से 5 लाख रुपये से ज्यादा की प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसी से मिले रिटर्न पर अब टैक्स लगेगा. 

8. सीनियर सिटीजन को मिलेगा फायदा

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अधिकतम डिपॉजिट लिमिट 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी.

9. फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड रिसीप्ट में बदलने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा

फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (EGR) में बदला जाता है या इसका उल्टा किया जाता है तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. यह नया नियम नए फाइनेंशियल ईयर से लागू होने वाला है. 

10. नया इनकम टैक्स स्लैब 

0-3 लाख - शून्य

3-6 लाख - 5%

6-9 लाख- 10%

9-12 लाख - 15%

12-15 लाख - 20%

15 लाख से ऊपर- 30%

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