New ITR forms: आइटीआर फॉर्म में किए गए बदलाव की देनी होंगी अतिरिक्त जानकारियां
New ITR forms: बदलावों की जानकारी नहीं होने की स्थिति में आपको रिटर्न फॉर्म भरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
Additional information in ITR: इस साल से आईटीआर फॉर्म (ITR Form) भरते समय आयकर दाताओं को कुछ अन्य जानकारियां भी देनी होंगी। इन जानकारियों में पेंशन के स्रोत की सूचना, ईपीएफ खाते से मिले ब्याज, जमीन खरीद या बिक्री की तारीख जानकारी समेत कई अन्य जानकारियां भी देनी होंगी। यदि इन बदलावों की जानकारी नहीं होगी तो आपको रिटर्न फॉर्म भरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
आयकर विभाग ने 2022-23 के लिए नए आईटीआर फॉर्म जारी किए हैं। आईटीआर फॉर्म-1 से 6 तक के सभी फॉर्म लगभग समान ही है। इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। आयकरदाताओं को इस साल से आईटीआर फॉर्म भरते समय कुछ अन्य जानकारियां देनी होंगी।
जमीन खरीद या बिक्री की देनी होगी सूचना
एक अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के बीच कोई जमीन खरीदी या बेची है तो आईटीआर फॉर्म में कैपिटल गेन्स के अंदर खरीद या बिक्री की तारीख की सूचना देनी होगी। इसके साथ ही जमीन या बिल्डिंग के रिन्यू पर होने वाले खर्च की जानकारी भी हर साल देनी होगी।
अतिरिक्त योगदान के टैक्स का भुगतान करना होगा
ईपीएफ खाते में किसी साल में 2.5 लाख रुपये से अधिक जमा करते हैं तो अतिरिक्त योगदान पर मिले ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना होगा। इसकी जानकारी भी आईटीआर फॉर्म को देनी होगी।
देनी होगी पेंशन के स्रोत की सूचना
आईटीआर फॉर्म में पेंशनभोगियों को अब पेंशन के स्रोत के बारे में भी सूचना देनी होगी।
देश के बाहर बेची गई संपत्ति की देनी होगी सूचना
यदि किसी व्यक्तिगत करदाता ने देश के बाहर कोई संपत्ति बेची है तो नए आईटीआर फॉर्म में इसकी जानकारी देनी होगी। इसमें खरीदार और संपत्ति का पता जैसी जानकारियां देनी भी होंगी।
विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खातों के लिए बनाया गया कॉलम
नए आईटीआर फॉर्म में विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खातों के लिए नया कॉलम बनाया गया है। अगर आपके पास यह खाता है और उससे यदि कमाई होती है तो उसकी जानकारी इस साल से देनी होगी। आयकर कानून की धारा 89ए के तहत इसमें टैक्स छूट का दावा भी कर सकते हैं।
विदेशी संपत्ति और कमाई की देनी होगी जानकारी
यदि विदेश में आपकी कोई संपत्ति है या विदेश से किसी एसेट पर लाभांश या ब्याज से कमाई हुई है तो आपको आईटीआर फॉर्म-2 और फॉर्म-3 में इसकी सूचना देनी होगी।