IRCTC Rules: चार्ट बनने के बाद अगर कैंसिल की है टिकट तो कैसे मिलता है रिफंड?

ट्रेन चार्ट बनने के बाद भी रेल टिकट रद्द करना पड़े तब भी आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं।

Update: 2022-04-11 12:03 GMT

IRCTC Rules: अगर आपको रेल यात्रा करना पसंद है तो यह खबर आपके लिए खास हो सकती है। यदि आपको कभी इमरजेंसी के कारण ट्रेन चार्ट बनने के बाद भी रेल टिकट रद्द करना पड़े तब भी आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप को टिकट कैंसिलेशन का रिफंड प्राप्त होगा। इंडियन रेलवे ने यह जानकारी देते हुए कहा कि किसी कारण से अगर चार्ट बनने के बाद भी ट्रेन टिकट कैंसिल कर देते हैं, तो आप रिफंड का दावा कर सकते हैं। तो आज हम इस आर्टिकल में जानेगें रिफंड करने की प्रक्रिया के बारे में।

ऑनलाइन टीडीआर ऐसे करें:

ऑनलाइन टीडीआर करने के लिए सबसे पहले आप आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाएं। अब होम पेज पर जाकर माय अकाउंट पर क्लिक करें। माय अकाउंट पर क्लिक करने के बाद dropdown-menu में जाकर माय transaction पर क्लिक करें। यहां पर आप फाइल टीडीआर ऑप्शन में किसी एक विकल्प का चयन कर फाइल टीडीआर करें, अब आपको उस व्यक्ति की जानकारी दिखेगी जिसके नाम पर टिकट बुक है। अब यहां आप अपना ट्रेन नंबर, पीएनआर नंबर और कैप्चा भरें और रद्द करने के नियमों के बॉक्स पर क्लिक करें। यह सब करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको बुकिंग के समय फॉर्म में दिए गए नंबर पर एक ओटीपी आएगा यहां ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। पीएनआर विवरण को सत्यापित करें और रद्द टिकट विकल्प पर क्लिक करें। यहां आपको पृष्ठ पर धनवापसी यानी रिफंड की राशि दिखेगी। बुकिंग फॉर्म पर दिए गए नंबर पर आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा जिसमें पीएनआर और रिफंड की अधिक जानकारी होगी।

आईआरसीटीसी ने दी खास जानकारी:

आईआरसीटीसी ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि भारतीय रेलवे बिना यात्री किए या आंशिक रूप से यात्रा किए गए टिकटों को कैंसिल करने पर रिफंड देता है। इसके लिए आपको रेलवे के नियमों के अनुसार, टिकट डिपॉजिट रसीद जमा करानी होगी।

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