Income Tax Saving Policy: इस पॉलिसी पर मिलेगी आपको शानदार टैक्स छूट, जानें

आप भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (Life Insurance Policy) लेकर इनकम टैक्स (Income Tax) पर छूट पा सकते हैं।

Update: 2022-03-02 14:28 GMT

Income Tax Saving Tips In Hindiवित्त वर्ष 202-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) दाखिल करने की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। अब आप इतने दिनों में शानदार टैक्स प्लानिंग (tax planing) कर सकते हैं। हम आपको इस आर्टिकल में कुछ टैक्स डिडक्शन (tax deduction) के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे आप अपने निवेश, कमाई और दूसरे तरह के पेमेंट्स पर क्लेम कर सकते हैं। यह टैक्स डिडक्शन न‌ए टैक्स सिस्टम के लिए नहीं है।

life insurance premium पर मिलती है टैक्स में छूट

इनकम टैक्स एक्ट (income tax act) के सेक्शन 80c के तहत इंडिविजुअल और HUF लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम के पेमेंट पर अन्य इंस्ट्रूमेंट के साथ-साथ कुल 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यह डिडक्शन पाने के लिए आपका भारतीय इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना आवश्यक नहीं होता है। इसके तहत किसी NRI या विदेशी नागरिक का भारत में टैक्सेबल इनकम बनता है तो वह देश से बाहर खरीदी गई पॉलिसी पर भी यह डिडक्शन क्लेम कर सकता है।

टैक्स में मिलती है शानदार छूट

सेक्शन 80 सी के तहत इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। 

जानें, नियम और शर्तें

इस पॉलिसी के लिए कई नियम और शर्तें लागू है। इसमें कम से कम 2 साल तक एक्टिव रहने वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स छूट का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे में पिछले वर्ष के डिडक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है और उसे इस साल के इनकम में जोड़ दिया जाता है जब पॉलिसी लैप्स हुई होगी। अगर आप किसी Annuity Plan के प्रीमियम भुगतान करते हैं तब भी आप 80 सी के तहत टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।

कितनी मिलेगी छूट

इस पॉलिसी के तहत 1 अप्रैल, 2012 के बाद कराई गई किसी भी पॉलिसी के सम-इंश्योर्ड के 10% या उससे कम प्रीमियम के पेमेंट पर छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है। वहीं, विकलांगों के लिए यह दायरा 15 फ़ीसदी का है। 1 अप्रैल, 2012 से पहले खरीदी गई पॉलिसी पर 20% तक का छूट लिया जा सकता है।

इन पॉलिसीज पर मिलेगी छुट

यह क्लेम टर्म इंश्योरेंस जैसे-प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट से लेकर ULIP जैसे इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पर भी की जा सकती है। कोई भी टैक्सपेयर अपने खुद, इस स्पाउस या बच्चों की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम के पेमेंट पर छूट के लिए क्लेम कर सकता है।

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