Debit और Credit Card का करते है इस्तेमाल तो पढ़ ले ये खबर, 1 अक्टूबर से होगा आपकी जेब पर असर
इन दिनों केंद्र सरकार ऑटो सेक्टर में बदलाव कर रही है.
नई दिल्ली : इन दिनों केंद्र सरकार ऑटो सेक्टर में बदलाव कर रही है. यानि की पूरी तरह ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम (Auto debit payment system) में 1 अक्टूबर से भारी बदलाव हो जायेगा. यही नहीं अगले महीने से बैंक की छुट्टी से लेकर चेक पेमेंट तक के नियम में बदलाव होने जा रहा है.
बता दे की ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम (Auto debit payment system) लागू होने के बाद पेटीएम-फोन पे (Bank, paytm phone pay) जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स (Digiatl payment platforms) को किस्त या बिल के पैसे काटने (EMI Installment) के पहले हर बार परमिशन लेनी होगी.
जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के पेमेंट के नियम में बदलाव होने जा रहा है. 1 अक्टूबर से बैंक बिना SMS भेजे आपका ऑटो डेबिट पेमेंट नहीं कर सकते हैं. बता दे की आपकी ईएमआई या बिल का ऑटो पेमेंट बिना आपकी अनुमति या पूर्व जानकारी के नहीं होगा. बैंकों को पेमेंट काटने से पहले ग्राहकों की अनुमति लेनी होगी.
1 अक्टूबर से लागू हो रहे इस नियम के लिए बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस नए नियम के बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक 5000 से ज्यादा के पेमेंट पर OTP सिस्टम अनिवार्य किया गया है.
RBI ने बताया की पहले ऑनलाइन प्लेटफ्रॉम हो या बैंक दोनों महीने में बिन ग्राहक के अनुमति के बिना ऑटोडेविट आपका पैसा काट जाता था लेकिन अब बिन आपके मर्जी के बिना बैंक पैसा नहीं काट सकेगा. RBI ने बताया की ये नियम ऑनलाइन हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए लागू किया जा रहा है.