GST: खूबसूरत मुस्कान पाने के लिए अब देना होगा 18% GST
खूबसूरत मुस्कान सभी को पसंद होती है। अधिकतर लोग अपनी मुस्कान को खूबसूरत बनाने के लिए काफी कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन अब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना होगा।
खूबसूरत मुस्कान सभी को पसंद होती है। अधिकतर लोग अपनी मुस्कान को खूबसूरत बनाने के लिए काफी कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन अब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना होगा। अब स्माइल फिक्सिंग ट्रीटमेंट यानी दांतो को सफेद करने या विनियर लगाने जैसे सर्विस पर आपको 18% GST देना होगा।
खूबसूरत मुस्कान के लिए, किए जाने वाले ट्रीटमेंट पर देना होगा GST
ज्योति सिरामिक्स ने मांगा यह फैसला। ये आर्टिफिशियल दांत बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सिरेमिक सामग्री के बनाने और आपूर्ति के अलावा एक डेंटल हॉस्पिटल भी चलाते हैं। डेंटल हेल्थ क्लीनिक में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सभी डेंटल केयर उपचार शामिल हैं, जिसमें दांतो को ब्लीच करना या सफेद करना और दातों पर पॉलिश करना शामिल है।
AAR ने कहा, ये काॅस्मेटिक उपचार है
जीएसटी अथॉरिटी फॉर एडवांस रुलिंग्स की महाराष्ट्र बेंच ने अपने फैसले में डेंटल हेल्थ सर्विस के बीच अंतर किया। उन्हें अब कॉस्मेटिक उपचार की तरह माना जाएगा। अब केवल उन डेंटल हेल्थ सर्विस पर टैक्स नहीं लगेगा जिन्हें अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में बांटा जा सकता है।
इन स्वास्थ्य सेवाओं पर होगी टैक्स में छूट
एएआर बेंच के अनुसार जीएसटी कानूनों के तहत स्वास्थ्य सेवा का अर्थ भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली में बीमारी, चोट, विकृति, असामान्यता या गर्भावस्था के निदान या उपचार या देखभाल के माध्यम से कोई भी सेवा है। इनमें रोगी की संबंधित अस्पताल में आने-जाने की परिवहन सेवाएं भी शामिल है।
लेकिन, इनमें हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी शामिल नहीं है, सिवाय इसके कि ये जन्मजात दोषों, विकास संबंधित असामान्यताओं, चोट या आघात के कारण प्रभावित शरीर के अंग की शारीरिक रचना या कार्य के पुनर्निर्माण के लिए किया जाता है।
एएआर के अनुसार
एएआर ने माना कि दांतो की ब्लीचिंग और स्माइल फिक्सिंग ट्रीटमेंट जैसी सेवाएं स्वास्थ्य सेवा नहीं होती हैं। उन पर 18% जीएसटी लगेगा। आर्टिफिशियल दांतो को ठीक करने के संबंध में एएआर ने माना कि अगर यह स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में प्रदान किए जाते हैं तो इसके लिए कोई जीएसटी नहीं लगेगी एवं कॉस्मेटिक इलाज में स्वास्थ्य सेवाओं की छूट नहीं मिलेगी।