Government Pension Scheme: पेंशन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, जल्दी पढ़िए!
Government Pension Scheme: पारिवारिक पेंशन (Family Pension) पाने के लिए अब एक दिवंगत सरकारी कर्मचारी का मानसिक रूप से बीमार बच्चा भी हकदार है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी।
Government Pension Scheme: पारिवारिक पेंशन (Family Pension) पाने के लिए अब एक दिवंगत सरकारी कर्मचारी का मानसिक रूप से बीमार बच्चा भी हकदार है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने इसके साथ ही बताया कि पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं, जिनमें बैंक मानसिक रूप से बीमार आश्रित बच्चों को पारिवारिक पेंशन नहीं दे रहे हैं। वे इसके लिए कोर्ट्स से अभिभावक पत्र लेकर आने को उनसे कह रहे हैं।
फैमिली पेंशन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग को लोगों से बातचीत में पता चला है कि बैंक इस तरह के बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ नहीं दे रहे. इस तरह के मानसिक विकार वाले बच्चों को बैंक पेंशन देने से मना कर रहे हैं. बैंक इन बच्चों से अदालत से जारी गार्डियनशिप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं. जितेंद्र सिंह जो कि कार्मिक विभाग के राज्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने में जुटी है और इसके लिए सुशासन के मंत्र पर जोर दिया जा रहा है.
इस ऐलान के बाद, अगर कोई बैंक मानसिक विकार से ग्रस्त बच्चों से कोर्ट से जारी गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के बिना फैमिली पेंशन देने से मना कर देते हैं तो यह सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) रूल्स, 2021 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा. यानी ऐसे में, बैंक पर कार्रवाई की जाएगी. अगर कोई मानसिक विकार से पीड़ित बच्चा अपने माता-पिता के पेंशन प्लान में नॉमिनी नहीं और उससे कोर्ट का सर्टिफिकेट मांगा जाए तो यह पेंशन के मकसद के खिलाफ होगा.
आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह ने कहा, 'ऐसी स्थिति में लोगों की मदद के लिए फैमिली पेंशन में नॉमिनेशन के प्रावधान को जरूरी बनाया जा रहा है. ताकि कर्मचारियों के बच्चों को बिना रुकावट पेंशन मिल सके. यहां तक कि मानसिक विकार से जूझते बच्चों को कोर्ट से आसानी से गार्डियनशिप सर्टिफिकेट मिल सके, इसे भी आसान बनाया गया है. मृत सरकारी कर्मचारी के बच्चों को कोर्ट से सर्टिफिकेट देना होता है जिसके आधार पर फैमिली पेंशन दी जाती है. बैंक ऐसे बच्चों से गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के लिए अड़ नहीं सकते और इस आधार पर पेंशन देने से मना नहीं कर सकते कि पहले कोर्ट से सर्टिफिकेट ले आओ.'