इस BANK के ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसे, पढ़ लीजिए जरूरी खबर नहीं होगी देर...
मुंबई: CORONA काल में बहुत से बैंको की हालत खस्ता हो गई है उनमे से एक है बैंकिंग रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित पीपुल्स को-ऑपरेटिव BANK (People's Cooperative Bank) की खस्ता वित्तीय हालत को देखते हुए उस पर 6 महीने के लिये ग्राहक को नये कर्ज देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। इसी के साथ बैंक के जमाकर्ता अपना पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे। यह प्रतिबंध कल, 11 जून 2020, से ही प्रभावी हो गया है।
रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि अब कोई भी नया लोन ग्रांट नहीं कर पाएगा। साथ ही वह पुराने लोन को भी रिन्यू नहीं कर पाएगा। साथ ही इस बीच कोई भी नया निवेश का फैसला भी नहीं ले पाएगा।
आरबीआई ने कहा हे कि पीपुल्स को-ऑपरेटिव (People's Cooperative Bank) के किसी जमाकर्ता को राशि की निकासी की सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी। इससे उन जमाकर्ताओं को कोरोना संकट में बड़ी दिक्कत होगी, जिन्होंने इसमें अपना पैसा जमा किया है।
जमा भी स्वीकार नहीं करेगा बैंकइस बैंक पर प्रतिबंधों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। रिजर्व बैंक ने कहा है कि पीपुल्स को-ओपरेटिव बैंक अब कोई नया जमा भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। साथ ही यह सहकारी बैंक अपनी कोई संपत्ति को बेच या हस्तांतरित भी नहीं कर सकेगा
मई में भी लाइसेंस रद्द हुआ है एक कोओपरेटिव बैंक का
आपको बता दें कि बीते मई में RBI ने महाराष्ट्र के सीकेपी को-ओपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। महाराष्ट्र के इस को-ओपरेटिव बैंक पर वित्तीय अस्थितरता के चलते आरबीआई ने यह फैसला लिया था।