Cash Transaction New Rules: कैश ट्रांजैक्शन का बदला नियम, अगर नहीं जाने तो पड़ सकते हैं मुसीबत में!
Cash Transaction New Rules: अब कैश ट्रांजैक्शन में एक बड़ा बदलाव किया गया है।
अब कैश ट्रांजैक्शन में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसलिए अगर आप पैसा ट्रांजैक्शन करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। सबसे जरूरी जानकारी यह है कि 20 लाख रुपए से अधिक की निकासी या जमा पर आधार और पैन कोट करना जरूरी कर दिया गया है। रकम की लिमिट पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए है।
बन सकती है मुसीबत
यह नियम जारी होने के बाद आप 20 लाख से अधिक कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी तरह आपने कर भी लिया तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। यह लिमिट पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए है। नियम का पालन न करने से सबसे पहले तो आपको टैक्स विभाग से नोटिस मिल जाएगा। साथ ही और भी कई पचड़े आपको मुसीबत में डाल सकते हैं।
पूर्व में दी गई थी जानकारी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस सीबीडीटी पूर्व में जानकारी देते। यह जानकारी सीबीडीटी ने 10 मई को जारी करते हुए बताया था कि कैश निकासी और जमा दोनों ही स्थितियों पर लिमिट 20 लाख रुपए या उससे अधिक रखी गई है। लेकिन किसी भी लेनदेन में पैन और आधार नंबर की जानकारी देनी होगी।
सीबीडीटी ने यह भी बताया है कि यह प्रक्रिया हर छोटे-बड़े बैंकिंग का कार्य करने वाले बैंकों पर लागू होता है। फिर चाहे वह कमर्शियल बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस। सभी में 20 लाख रुपए से अधिक जमा निकासी पर पैन और आधार कोट करना अनिवार्य किया गया है।
खाता खोलने में यह नियम आवश्यक
सेविंग खाता के अलावा अगर कोई व्यक्ति करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खुलता है तो उसे 20 लाख के इस नियम को मानना पड़ेगा। एक तो खाता खुलवाते समय ही आधार और पैन अनिवार्य रूप से लिंक किया हुआ जमा करना पड़ेगा।