केंद्र सरकार ने Petrol-Diesel पर Excise Duty 13 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाई, नई दरें लागू
केंद्र सरकार ने Petol-Diesel पर लगने वाले उत्पाद शुल्क (Excise Duty) पर बढ़ोत्तरी की है। Petrol पर 10 रूपए और Diesel पर 13 रूपए प्रति लीटर की
केंद्र सरकार ने Petrol-Diesel पर लगने वाले उत्पाद शुल्क (Excise Duty) पर बढ़ोत्तरी की है। Petrol पर 10 रूपए और Diesel पर 13 रूपए प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी हुई है. हालांकि Excise Duty में इस बढ़ोतरी का पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये शुल्क दर परिवर्तन आज 6 मई, 2020 से लागू हों गया है। इस मूल्य वृद्धि को तेल विपणन कंपनियों द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे पंप पर ईंधन की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी के लिए मार्च के महीने में लोकसभा में कानून में संशोधन किया था और सदन में वित्तीय बिल पास किया गया था। गत 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिससे राजस्व के तौर पर सालाना 39,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी की संभावना थी। इस शुल्क वृद्धि में विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 2 रुपये की बढ़ोतरी और सड़क और बुनियादी ढांचे के उपकर में 1 रुपये को जोड़ा गया था।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) ने वित्त विधेयक 2020 में एक सीमा तक बदलाव किया था जिससे यह संभावना बन गई थी कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर विशेष उत्पाद शुल्क बढ़ाकर क्रमशः 18 रुपये और 12 रुपये प्रति लीटर कर सकती है। लोकसभा में बहस के बिना वित्त विधेयक संशोधन के साथ पारित कर दिया गया था।Central Government has increased excise duties by Rs 10 per litre on petrol and Rs 13 per litre on diesel. Retail sale prices of petrol and diesel will, however, not change on account of this increase in duties. These duty rate changes shall come into effect from 6th May, 2020. pic.twitter.com/ds0wDstOUx
— ANI (@ANI) May 5, 2020