एमपी सरकार की बड़ी तैयारी, लाखों किसानों को मिलेगा लाभ, कैबिनेट में आएगा यह प्रस्ताव

MP News: मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार का हर वर्ग पर फोकस है। महिला वोटरों को साधने के लिए जहां लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई है तो वहीं युवाओं को रोजगार देने के लिए साल में एक लाख भर्तियां करने का लक्ष्य है।

Update: 2023-04-10 11:14 GMT

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार का हर वर्ग पर फोकस है। महिला वोटरों को साधने के लिए जहां लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई है तो वहीं युवाओं को रोजगार देने के लिए साल में एक लाख भर्तियां करने का लक्ष्य है। किसानों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा।

ब्याज माफी योजना लागू करने की तैयारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में चुनाव से पहले ब्याज माफी योजना लागू की तैयारी में है। जिसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा ब्याज माफी योजना का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। इसको विभागीय मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का भी अनुमोदन किया गया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में पेश किए जाने की तैयारी है। अनुमति मिलने के बाद इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। जिससे एमपी के 11 लाख किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसके तहत प्रदेश के 11 लाख किसानों को 2 हजार 415 करोड़ रुपए की ब्याज माफी दिए जाने की तैयारी है।

समिति स्तर पर तैयार होगी लिस्ट

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कैबिनेट की अनुमति मिलते ही राज्य और जिला स्तर पर समिति बनेगी और किसानों की सूची तैयार होते ही दावे-आपत्ति लिए जाएंगे। सहकारिता विभाग द्वारा तैयार योजना के लिए ब्याज माफी में 2 हजार 415 करोड़ लगेंगे। वहीं वर्ष 2023-24 के पेश किए बजट में इसके लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है। दावा आपत्ति के बाद कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति से अनुमोदन के पश्चात सूची बैंक को भेज दी जाएगी। जांच के बाद आयुक्त सह पंजीयक सहकारी संस्थाएं के माध्यम से प्रस्ताव को एमपी शासन को भेजा जाएगा। ब्याज की राशि मिलने के बाद सहकारी समितियां ब्याज माफी के प्रमाण पत्र जारी करेंगी।

ब्याज माफी योजना पात्रता

चुनाव से पूर्व किसानों को प्रदेश सरकार राहत देने की तैयारी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व में ही किसानों के ऋण माफी की घोषणा की थी। जिसका बजट में भी प्रावधान है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिन किसानों ने सहकारी समितियों से खरीफ और रबी फसलों के लिए बिना ब्याज के अल्पावधि के लिए ऋण लिया है। नियम के तहत खरीफ फसल के लिए लिया गया ऋण 28 मार्च और रबी फसल के लिए ऋण 15 जून तक चुकाना होता है। यह अवधि बीतने के पश्चात ऋण लेने की तारीख से 13 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलने का प्रावधान है। इनमें उन किसानों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने ब्याज नहीं चुकाया है और अपात्र की श्रेणी में हैं। जिससे उन्हें समितियों से बिना ब्याज का ऋण मिलना बंद हो गया है। जो किसान 31 मार्च तक ऋण अदा नहीं कर पाए और अपात्र की श्रेणी में हैं उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। जिन किसानों द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से दो लाख रुपए तक का ऋण लिया गया था वह भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।

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