मप्र में लागू हुआ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020, मुख्यमंत्री ने कहा नये युग का प्रारंभ
मध्य प्रदेश में अब बहलाकर, बलपूर्वक या धर्मांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को एक से 10 साल तक की सजा हो सकती है।;
मप्र में लागू हुआ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020, मुख्यमंत्री ने कहा नये युग का प्रारंभ
भोपाल। मध्य प्रदेश में अब बहलाकर, बलपूर्वक या धर्मांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को एक से 10 साल तक की सजा हो सकती है। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की मंजूरी के बाद मध्यप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 का अध्यादेश शनिवार से लागू हो गया।
गृह विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश.2020 को अधिसूचित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को नए कानून की कॉपी भेज दी गई है। गुरुवार को राज्यपाल के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के बाद आज से यह कानून प्रदेश में लागू हो गया है।
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शिवराज कैबिनेट के अनुमोदन के बाद अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के लिए भेजा गया था। इस कानून के तहत जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी करने वालों को अधिकतम 10 साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने धर्म स्वतंत्रय अधिनियम 2020 के लागू होने के बाद ट्विट कर लिखा कि मध्यप्रदेश में नये युग का प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा और भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। अब बेटियां और सशक्त होंगी और आत्मनिर्भर मप्र के निर्माण में योगदान प्रदान करेंगी।