मध्यप्रदेश में किरायदारों और मकान मालिकों के लिए नया नियम, पढ़ ले जरूरी खबर
मध्यप्रदेश में किरायदारों और मकान मालिकों के लिए नया नियम, पढ़ ले जरूरी खबर भोपाल : मध्यप्रदेश में किरायदारों और मकान मालिकों के झगड़ो में
मध्यप्रदेश में किरायदारों और मकान मालिकों के लिए नया नियम, पढ़ ले जरूरी खबर
भोपाल : मध्यप्रदेश में किरायदारों और मकान मालिकों के झगड़ो में रोकथाम लगाने के लिए सरकार ने नया नियम बनाया है जिसे आने वाले 2 महीने बाद प्रदेश भर में लागू कर दिया जायेगा। सरकार ने इस स्कीम का नाम आदर्श किराएदारी अधिनियम दिया है. इस नियम के मुताबिक किरायदार और मकान मालिक के बीच एक अनुबंध होगा जिसमे किराए से लिए मकान में अब किरायेदार को भी अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी।रीवा: बेबा फीस नही भर पाई तो कॉलेज ने मार्कशीट अटकाई, जनसुनवाई में कलेक्टर से लगाई फीस माफ़ी की गुहार
किरायेदार और मकान मालिक के बीच पोताई, नल की टोंटी कौन बदलेगा, इसको लेकर हमेशा पंचायत होती थी. इसी झगडे का निष्कर्ष निकालने के लिए सरकार ने अधिनियम-2020 (एमटीए) प्रदेश भर में लागू करने जा रही है.अब ये रहेगा नियम
मकान मालिक का काम- मकान, दरवाजे, खिड़की की पेटिंग।
- नलों के पाइप की मरम्मत और बदलवाना।
- इलेक्ट्रिक वायरिंग और बड़े बिजली से जुड़े काम।
- नल वॉशर और नलों को बदलना।
- टॉयलेट, वॉश बेसिन, गीजर, बॉथ टब, नाली सफाई जैसे कार्य।
- इलेक्ट्रिक सॉकेट, स्विच, पंखे और छोटे बिजली उपकरणों का मेंटनेंस।