विश्व

गिरफ़्तारी के दो दिन बाद इमरान खान की रिहाई! सुप्रीम कोर्ट बोला- किसी को ऐसे कोर्ट से नहीं उठाया जा सकता

गिरफ़्तारी के दो दिन बाद इमरान खान की रिहाई! सुप्रीम कोर्ट बोला- किसी को ऐसे कोर्ट से नहीं उठाया जा सकता
x
Imran Khan's release after two days of arrest: सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इमरान खान को छोड़ दिया गया

Imran Khan's Released: पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को रिहा कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद NAB को Imran Khan की कस्टडी छोड़नी पड़ी. सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को पाकिस्तानी सरकार और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए थे कि एक घंटे के अंदर इमरान खान को पेश किया जाए. कोई किसी को कोर्ट से इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकता है.

गुरुवार को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस वाली अगुवाई में इमरान खान की गिरफ़्तारी को गैरकानूनी बतया है. सुप्रीम कोर्ट ने NAB को आदेश जारी करते हुए कहा इमरान खान को तत्काल रिहा किया जाए. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनवाई के दौरान कहा- सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या किसी भी अदलात से किसी आरोपी को ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसा करना अदालत की तौहीन है.

इमरान खान रिहा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पहले इमरान खान को अदालत में पेश होने को कहा, पेश होने के बाद चीफ जस्टिस ने इमरान खान का हालचाल जाना। इमरान खान ने कहा- मुझे गिरफ्तार नहीं अगवा किया गया था. मेरे साथ कस्टडी में मारपीट की गई है. इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा अदालत इमरान खान को रिहा करने का आदेश देती है. लेकिन आपकी गिरफ़्तारी के बाद पाकिस्तान में जो हिंसा हुई है उसकी आपको निंदा करनी होगी

रिहाई के बाद इमरान खान ने मीडिया के सामने कहा- मेरी गिरफ़्तारी ऐसे की गई जैसे मैं कोई आतंकी हूं. मेरे साथ क्रिमिनल जैसा सुलूख किया गया. मुझे डंडों से पीटा गया. 145 फर्जी केस लगा दिए. मेरी गिरफ़्तारी के बाद देश में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं चाहता मेरे मुल्क की हालत खराब हो




Next Story