RBI ने रद्द किया लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, जानें कितने पैसे मिलेंगे वापस?
भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
इस बैंक को दिए निर्देश में कहा है कि वो अपने अकाउंट होल्डर्स को 5 लाख रुपये तक वापस भी करे.
भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बाद अब लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक कारोबार या लेन-देन समेत अन्य वित्तीय कार्य नहीं कर सकेगा.
आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रत्येक जमाकर्ता DICGC एक्ट, 1961 के प्रावधानों के तहत जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम DICGC से 5 लाख रुपये तक का दावा करने का हकदार होगा.
आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी की कमी का हवाला देते हुए लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया.
केंद्रीय बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया, लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया है.
DICGC इंश्योरेंस स्कीम के तहत बैंकों में जमा 5 लाख रुपये तक की राशि का इंश्योरेंस होता है.
इस वजह से बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में कस्टमर्स को इतनी डिपॉजिट रकम राशि डूबने का खतरा नहीं रहता है.