डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऐसे ऑनलाइन करें अप्लाई

परमानेंट अकाउंट नंबर सबसे जरूरी डॉक्युमेंट है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डुप्लीकेट कार्ड बनवा सकते हैं.
डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए अलग से आवेदन करना होगा.
इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट की वेबसाइट पर जाएं. यहां आपको कई विकल्प दिखाई देंगे. इनमें से आप ‘रीप्रिंट ऑफ पैन कॉर्ड’ का विकल्प चुनना होगा.
आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए यह भुगतान कर सकते हैं.
आप इस रसीद का प्रिंट निकाल लें. फोटोग्राफ चिपकाएं. अपने हस्ताक्षर करें. अगर आप डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए भुगतान किया है,
आपके सभी कागजात ऑनलाइन आवेदन के 15 दिन के भीतर NSDL के कार्यालय पहुंच जाना चाहिए. इसके 15 दिन के भीतर आपको अपना डुप्लीकेट पैन कार्ड मिल जाएगा.
अप्लाई करने से पहले ये जरूर समझ लें कि डुप्लीकेट पैन कार्ड में पुराने पैन कार्ड के आधार पर ही डीटेल्स भरी जाएंगी.
Author : Akash dubey
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