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UP : सरकार ने प्याज़ मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए स्टॉक सीमा तय की
UP : सरकार ने प्याज़ मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए स्टॉक सीमा तय की
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने मूल्य में और वृद्धि को रोकने और जनता को प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में प्याज की स्टॉक सीमा निर्धारित की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टॉक होल्डिंग पर अंकुश लगाने और बकाएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है।
सरकार के आदेश के अनुसार प्याज का खुदरा आपूर्तिकर्ता अधिकतम 2 मीट्रिक टन प्याज रख सकता है।
जबकि थोक आपूर्तिकर्ता अधिकतम 25 मीट्रिक टन प्याज रख सकता है।
यह सीमा इस साल दिसंबर के अंत तक जारी रहेगी।
इस नियम के तहत केवल निर्यातकों को छूट दी गई है।
सरकार बहुत जल्द इस बारे में अधिसूचना जारी करने वाली है।
प्रदेश में प्याज की सहज उपलब्धता हेतु मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने प्याज की थोक एवं खुदरा स्टॉक लिमिट तय करने के निर्देश दिए हैं।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 3, 2020
थोक विक्रेता अधिकतम 25 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता 02 मीट्रिक टन प्याज भंडारण कर सकते हैं। @spgoyal@sanjaychapps1@74_alok pic.twitter.com/uJIMjSGmng
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में कहा गया है कि केंद्र सरकारें पहले ही 23 अक्टूबर को इस मुद्दे पर एक सलाह से चूक चुकी हैं।
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स्टॉक सीमा लागू करने से पहले, आपूर्तिकर्ताओं को 3 दिन का समय दिया जाएगा।
उन्हें इस अवधि में पैकिंग और अन्य संबंधित काम पूरा करना होगा और उसके बाद स्टॉक की सीमा लागू होगी।
राज्य के कई हिस्सों में प्याज की कीमतों में भारी उछाल के बाद यह कार्रवाई की गई है।