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Ration Card: गलती से भी न करें ये काम, नहीं तो कट जायेगा राशन कार्ड से नाम
Ration Card Rules: फ्री राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार द्वारा एक जरूरी सूचना जारी की गई है। यह सूचना देश के साथ ही उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों (Ration Card Holders) के लिए आवश्यक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) द्वारा बताया गया है कि अगर अभी लापरवाही बरती गई तो उपभोक्ताओं का नाम काटते हुए राशन कार्ड रद्द (Ration Card Canceled) किया जाएगा। और एक बार राशन कार्ड से नाम कटने के बाद दोबारा जोड़ना बहुत ही टेढ़ा काम हो जाएगा। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें।
किनके राशन कार्ड निरस्त होंगे
राशन कार्ड धारकों के लिए बताया गया है कि महीने में दो बार राशन कार्ड की पात्रता के अनुसार खाद्यान्न दिया जाता है। जिन उपभोक्ताओं द्वारा 3 महीने मे राशन नहीं लिया जा रहा है उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। उनके स्थान पर अन्य पात्र लोगों के नाम पर कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
नाम कटा तो जोड़वाना होगा मुश्किल
अगर मुफ्त राशन कार्ड से नाम एक बार कट गया तो दोबारा जुड़ने में काफी परेशानी हो सकती है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पात्र लोगों के नाम पर राशन कार्ड जारी किया जा चुका है। किसी का नाम जोड़ना शेष नहीं है। बताया गया है कि 3 महीने तक कोई खाद्यान्न नहीं ले रहा है तो उसका नाम पात्रता सूची से हटा दिया जाएगा। एक बार नाम कटने के बाद ब्लॉक और जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने के बाद ही नाम जुड़ पाएगा।
नियम कुछ इस तरह
सरकार का मानना है कि पात्र लोगों को उनके सहयोग के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह खाद्यान्न आर्थिक स्थिति पर कमजोर सभी वर्ग के लोगों को दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार तीन महीने तक उचित मूल्य की दुकान से जाकर खाद्यान्न नहीं लेता है तो उत्तर प्रदेश सरकार साथ में देश के अन्य राज्य भी उन हितग्राहियों का नाम काटने की कार्यवाही कर सकते है। वैसे भी अपात्र लोगों का नाम काटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी है।