उत्तरप्रदेश

Love Jihad Act: लव जिहाद कानून, अफजल को यूपी में सुनाई गई पहली सजा, 5 वर्ष की कैद, 40 हजार जुर्माना

Love Jihad Act: लव जिहाद कानून, अफजल को यूपी में सुनाई गई पहली सजा, 5 वर्ष की कैद, 40 हजार जुर्माना
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UP Love Jihad Law: यूपी के अमरोह जिला न्यायालय ने लव जिहाद कानूत के तहत अफजल को सजा सुनाई है.

UP Love Jihad Kanun Me Pahli Saja: अपना धर्म छुपाकर नाबालिग लड़की को अंधेरे में रखते हुए प्रेम जाल में फंसाने वाले अफजल को उत्तर प्रदेश के अमरोहा की जिला कोर्ट ने सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि यूपी में लव जिहाद (Love Jihad) कानून लागू होने के बाद यह पहला मामला है जिसमें कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है।

खबरों के तहत जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिल राघव ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर शादी की कोशिश करने वाले मुस्लिम युवक को पांच साल कैद एवं 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

2020 में लागू हुआ था कानून

उत्तर-प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) द्वारा यूपी में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू किया था। जिसके तहत अगर कोई भी अपना धर्म छिपाकर दूसरे धर्म की लड़की को प्रेम जाल में फंसाता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान सरकार ने तय किया है और इस कानून के तहत सजा सुनाई गई है।

यह मामला

जानकारी के तहत यूपी के अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में संचालित एक नर्सरी कारोबारी के यहां संभल जिले के हयातनगर (Hayat Nagar) थाना क्षेत्र के मोहल्ला मंगलपुरा सरायतरीन निवासी मोहम्मद अफजल (Mohammad Afzal) बतौर ड्राइवर काम करता था। इसी दौरान मोहम्मद अफजल की मुलाकात नर्सरी संचालक की 16 वर्षीय बेटी से हो गई. अफजल ने अपना धर्म छिपाकर उसे खुद का नाम अरमान कोहली बताया। आरोप है कि इसके बाद उसने किशोरी को प्रेम जाल में फंसा लिया और अरमान कोहली बताकर शादी करने की साजिश रची थी।

अप्रैल 2021 में दर्ज हुआ था मामला

2 अप्रैल 2021 को अफजल नर्सरी कारोबारी की बेटी को भगा ले गया. इससे पहले की वह शादी कर पाता लड़की को उसकी हकीकत का पता चल गया. इस मामले में कारोबारी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई. दो दिन बाद पुलिस ने दोनों को दिल्ली से बरामद कर लिया. इसके बाद किशोरी ने अफजल पर धर्म छिपाकर शादी कर की कोशिश का आरोप लगाया। जिससे पुलिस ने धर्म परिवर्तन अधिनियम 2020 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की थी।

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