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सरकार ने लागू किया नया नियम, लाखो बिजली कर्मचारियों के लिए BIG Update, मिलेंगी 7.50 लाख रुपए की सहायता, फटाफट ध्यान दे
बिजली कर्मचारी
UP News: प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए बिजली कर्मचारियों को खुश कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को दुर्घटना पर विशेष सहायता दी जाएगी। सरकार का यह निर्णय अवश्य ही कर्मचारियों के हित में उठाया गया बड़ा कदम है। जानकारी के अनुसार अभी तक यह राशि 5 लाख रुपए थी। कहने का मतलब यह है कि अभी तक अगर किसी आउटसोर्सिंग कर्मचारी के कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अगर मृत्यु हो जाती थी तो उसे 5 लाख राशि प्रदान की जाती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7.50 लाख रुपए कर दिया गया है।
जारी हुआ आदेश
जानकारी के अनुसार पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने शुक्रवार को देर शाम इस संबंध में घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की व्यवस्था बनाने में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे में आवश्यक है कि उनके हितों पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों की लाइनों को देखरेख करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर 7.50 लाख रुपए सहायता दी जाएगी। अभी तक किया है राशि मात्र 5 लाख रुपए की।
उन्होंने यह भी कहा कि पावर कारपोरेशन के तहत सभी कर्मचारियों का उनके हितों का ध्यान रखा जाता है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से विद्युत उपकेंद्र में काम कर रहे लाइनमैन, अनुसरण, परिचालन आउटसोर्सिंग श्रमिकों की विभागीय कार्य करते समय मृत्यु हो जाती है यह बहुत दुखद है। ऐसे में आवश्यक है कि उनके परिवार को कुछ ऐसी सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाए जिससे उनका आगे का समय आसानी के साथा व्यतीत हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह राशि बढ़ाई गई है।