उत्तरप्रदेश

उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्रकैद!

Abhijeet Mishra | रीवा रियासत
28 March 2023 5:00 PM IST
Updated: 2023-03-28 11:23:56
उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्रकैद!
x
Atiq Ahmed convicted in Umesh Pal kidnapping case: प्रयागराज MP-MLA कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया है

Atiq Ahmed convicted in Umesh Pal kidnapping case: माफिया अतीक अहमद की गाड़ी गुजरात से यूपी आने तक तो नहीं पलटी मगर मंगलवार को प्रयागराज MP-MPA कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे उसके शरीर की नाड़ी जरूर पलट गई होगी। उपेश पाल किडनैपिंग मामले में कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी करार दिया है. अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

उपेश पाल अपहरण केस में कोर्ट ने अतीक अहमद, समेत 3 आरोपियों को दोषी पाया है. जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने अतीक के अलावा खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तीनों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यह रुपए उमेश के परिवार को दिए जाएंगे।

अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य 8 आरोपियों को इस केस से बरी कर दिया है. इस मामले में टोटल 11 आरोपी थे, जिनमे तीन को दोषी पाया गया और 8 को बरी कर दिया गया. इन 8 आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है. अतीक अहमद को IPC-364 A के तहत दोषी करार दिया गया है.

गौरतलब है कि 27 मार्च को यूपी पुलिस अतीक अहमद को साबरमती केंद्रीय जेल से प्रयागराज लेकर आई है, वहीं उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया है. अतीक अहमद 28 मार्च को कोर्ट में पेश हुआ मगर उसके भाई ने जान को ख़तरा होने का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से पेश हुआ.

अतीक अहमद पर अबतक 101 मुक़दमे दर्ज हुए हैं, ऐसा पहली बार हुआ है जब अतीक अहमद दोषी पाया गया है और उसे सज़ा सुनाई गई है.

17 साल पुराना केस है

घटना 25 जनवरी 2005 की है, BSP के तत्कालीन विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना में देवीलाल पाल और संदीप यादव की भी मौत हुई थी. तब तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. इस केस का मुख्य गवाह उमेश पाल था. इसी मामले में 28 फरवरी 2006 को उपेश पाल का अपहरण किया गया था.

उमेश पाल जैसे तैसे भागकर वापस लौटा और अतीक अहमद पर किडनैपिंग का आरोप लगा दिया। उमेश पाल के मुताबिक, उसे अतीक अहमद के पास ले जाया गया था. जहां बयान नहीं बदलने पर उमेश पाल को उसके परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई थी.

इसी साल 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के एक मात्र गवाह उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना में उमेश पाल की सुरक्षा में लगे दो पुलिसकर्मी भी मारे गए. इस हत्याकांड के आरोप अतीक अहमद और उसके बेटे असद, पत्नी शाइस्ता परवीन, शूटर मोहम्मद गुलाम, अरमान, साबिर और गुड्डू मुस्लिम पर लगे हैं.


Next Story