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प्रभात गुप्ता हत्याकांड से अजय मिश्रा टेनी बरी! बना रहेगा मंत्री पद?
HC Verdict On Prabhat Gupta murder Case: उत्तर प्रदेश के चर्चित प्रभात गुप्ता हत्याकांड (Prabhat Gupta Hatyakand) मामले में लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरक़रार रखा है. बता दें कि ट्रायल कोर्ट में अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था.
ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अगर ऊपरी अदालत ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया तो अजय मिश्रा टेनी पर ना सिर्फ फिर से हत्या का मुकदमा शुरू हो जाएगा बल्कि उनका मंत्री पड़ भी छिन जाएगा। लेकिन लखनऊ कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के दिए फैसले को बरक़रार रखा है इसी लिए फ़िलहाल अजय मिश्रा टेनी की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है
प्रभात गुप्ता हत्याकांड क्या है
यह मामला 23 साल पुराना है. लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गांव में 8 जुलाई 2000 को लखनऊ युनिवर्सिटी के छात्र नेता प्रभात गुप्ता की हत्या कर दी गई थी. उनके पिता संतोष गुप्ता ने FIR में अजय मिश्रा टेनी सहित 4 लोगों को आरोपी बनाया था. इस मामले में टेनी के अलावा शुभाष मामा, शशि भूषण, राकेश डालू को आरोपी बनाया गया था.
FIR दर्ज होने के बाद मामला निचली अदालत में चला, लेकिन सबूतों की कमी होने के चलते टेनी हर बार आरोपों से बरी हो जाते। लेकिन प्रभात गुप्ता के पिता इस मामले में ऊपरी अदालत में चुनौती देते रहते। 2005 में जब संतोष गुप्ता का निधन हो गया तो उनके भाई राजीव गुप्ता ने केस को आगे बढ़ाया।
2022 में अलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी. अब जस्टिस मसूदी और जस्टिस शुक्ला की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुना दिया है.प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने कहा है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे