उमरिया

उमरिया में मध्यान्ह भोजन का चावल बेचकर शराब पीने वाला शिक्षक निलंबित, कलेक्टर ने की कार्रवाई

Sanjay Patel
17 Oct 2023 12:07 PM IST
उमरिया में मध्यान्ह भोजन का चावल बेचकर शराब पीने वाला शिक्षक निलंबित, कलेक्टर ने की कार्रवाई
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MP News: मध्यप्रदेश के उमरिया में छात्रों के मध्यान्ह भोजन का चावल बेचकर शराब पीने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर द्वारा की गई।

मध्यप्रदेश के उमरिया में छात्रों के मध्यान्ह भोजन का चावल बेचकर शराब पीने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर द्वारा की गई। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मानपुर नियत किया गया हैं संबंधीजन को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह की भत्ता देय होगा।

क्या है मामला

उमरिया के शासकीय प्राथमिक शाला मोहर टोला लखनौटी के एसएमसी अध्यक्ष मुकेश सिंह द्वारा दूरभाष पर बीआरसी समन्वयक मानपुर जिला उमरिया को इस आशय की सूचना दी गई कि विद्यालय में पदस्थ शिक्षक दयाराम सिंह प्राथमिक शिक्षक विद्यालय में शराब पीकर आए और बच्चों को डांटे। वहीं विद्यालय से एमडीएम का चावल लगभग 10 किलोग्राम निकालकर ले गए तथा उसे बेचकर फिर से शराब पीकर विद्यालय में उपस्थित हुए। विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के साथ उन्होंने डांट फटकार की और विद्यालय को खुला छोड़कर ही चले गए। जिसके बाद बच्चों द्वारा विद्यालय में ताला बंद किया गया।

मामले की हुई जांच

इस संबंध में विकासखण्ड स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र मानपुर द्वारा विद्यालय में उपस्थित होकर ग्रामीणजन बच्चों, एसएमसी अध्यक्ष एवं रसोइया की उपस्थिति में जांच की गई। जांच के दौरान विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों द्वारा बताया गया कि विद्यालय में पदस्थ शिक्षक अरुणोदय पटेल प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण हेतु बीआरसी मानपुर गए हुए थे, जिसके कारण दयाराम सिंह द्वारा विद्यालय संचालन किया जाना था। जांच के बाद मामला सही पाया गया।

कलेक्टर ने किया निलंबित

मामले में कलेक्टर बुद्धेश वैद्य ने प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय मोहार टोला लखनौटी संकुल केन्द्रय शासकीय उमावि मानपुर विकासखण्ड मानपुर को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 की कंडिका 9 में प्रावधानित शक्तियों को अमल में लाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मानपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह की भत्ता देय होगा।

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