टेक और गैजेट्स

फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल, ₹50 लाख तक जुर्माना

फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल, ₹50 लाख तक जुर्माना
x
टेलीकॉम बिल लोकसभा में पास

नई दिल्ली. टेलीकम्युनिकेशन बिल, 2023 बुधवार को लोकसभा में पास हो गया। अब इस बिल को राज्यसभा में भेज दिया गया है। इस बिल में सिम कार्ड का दुरुपयोग रोकने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही सिम कार्ड खरीदने के लिए बायोमेट्रिक पहचान को अनिवार्य बनाया गया है। टेलीकॉम कंपनियां बिना ई-केवाईसी के ग्राहकों को नए सिम कार्ड जारी नहीं करेंगी।

यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार किसी भी व्यक्ति का मैसेज ट्रैक कर सकती है। किसी भी मैसेज का ट्रांसमिशन रोक सकती है।

जनहित में टेलीकॉम कंपनियों को कोई भी मैसेज भेजने का निर्देश दे सकती है। वहीं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वाले को 3 साल की सजा संभव है। फाइबर काटने, टावर तोड़ने पर 2 करोड रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

बिल में यह भी अनिवार्य किया गया है कि ग्राहकों को विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। अनचाही कॉल्स करने वाली टेली मार्केटिचंग कंपनियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लग सकती है। वहीं बार-बार अनचाही कॉल करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है और उनके सभी कनेक्शन बंद हो सकते हैं।

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

Next Story