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RTI के दायरे में FIR: 48 घंटे के अंदर देनी होगी जानकारी, कोताही करने वाले पुलिस अफसर पर 25 हजार का जुर्माना होगा
पुलिस थानों में दर्ज 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' (FIR) भी अब 'सूचना का अधिकार' (RTI) के दायरे में आ चुकी है. अगर कोई व्यक्ति FIR की प्रति चाहता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी उसे 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएगा....
12 Oct 2022 11:00 AM IST