नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 70 वर्ष पुराने मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1952 में संशोधन कर दिया है। मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अब मनोरंजन कर की वसूली स्थानीय निकाय करेंगे।