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रीवा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक DJ-लाउडस्पीकर समेत सभी ध्वनि विस्तार यंत्र प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
रीवा कलेक्टर ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत रीवा जिले में लाउडस्पीकर, डीजे, बैण्ड, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध के...
19 Dec 2023 8:58 PM IST