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IRDA New Rule for Medical Insurance: अब मेडिकल क्लेम के लिए अस्पताल में 24 घंटे भर्ती होना जरूरी नहीं, डे-केयर टर्म जोड़ा गया
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) के नए नियम के मुताबिक मेडिकल इंश्योरेंस में क्लेम के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है।
7 Nov 2023 5:20 PM IST