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एमपी के सिंगरौली में कोल ब्लॉक के लिए चिन्हित जमीन की खरीदी पर रोक, कलेक्टर ने दिया निर्देश
MP Singrauli News : एमपी के सिंगरौली जिले में विस्थापन की प्रक्रिया का फायदा अब वही लोग उठा पाएंगे जिनकी जमीन पहले से है या अब तक खरीद चुके हैं। इसके कारण यह है कि जिला कलेक्टर ने चिन्हित जमीन की खरीद पर रोक लगा दी है। जहां से लोगों को कोल ब्लॉक सहित अन्य कारणों से निकट भविष्य में विस्थापित किया जाना है। डीएम ने नगर और ग्रामीण इलाकों के दर्जन भर क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित आदेश जारी किया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के मुहेर, मेढौली, गहिलगढ़ पश्चिम, बलियरी, पिपराकुरंद, चटका और पंजरेह के बड़े रकवे को बिक्री के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र मं बंधा, तेंदुहा, पचौर, देवरी, बांसीबेरदहा, बेलवार, अमरईखोह सहित अन्य गांवो पर भी जमीन की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त संबंधित क्षेत्रों में जमीन की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद उन भू-स्वामियों के साथ ही उन लोगों में खलबली मच गई है, जो विस्थापन की प्रक्रिया को मुआवजा पाने का धंधा बना चुके हैं। कलेक्टर की माने तो कुछ कारणों से कई क्षेत्रों की जमीन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। विशेष आवश्यकता पड़ने की स्थिति में भू-स्वामी अनुमति प्राप्त कर जमीन की बिक्री कर सकते हैं।
ऐसे होता है फायदा
बताया गया है कि क्षेत्र के कुछ लोग इस बात पर नजर बनाए रखते हैं कि किस गांव का विस्थापन होना है। जानकारी मिलने पर न केवल पर्याप्त रकवा की जमीन रजिस्ट्री कराई जाती है, बल्कि वहां दिखावे का घर बनाते हुए रहवास दिखाया जाता है। प्रक्रिया शुरू होने पर अधिकारियों से सांठ-गांठ कर लाखों का मुआवजा बनवा लिया जाता है। इससे मूल रहवासियों का हित प्रभावित होता है।
लोगों ने जताई आपत्ति
चितरंगी में बगदरा अभ्यारण्य से सटे इलाका कोरावल क्षेत्र में जमीन की खरीद व बिक्री पर प्रतिबंध है। गौरतलब है कि यहां अभ्यारण्य प्रभावित दर्जन भर गांव प्रतिबंध की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने 50 से अधिक गांव में जमीन पर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिससे समस्या खड़ी हो गई है। इस पर भूस्वामियों ने आपत्ति दर्ज कराई है।
Ankit Pandey | रीवा रियासत
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