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सीधी: दो आरोपियों ने नाबालिग से किया गलत काम, न्यायालय ने दी 20 साल की सजा
सीधी- नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को 20 साल की सजा और 5-5 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। रामपुर नैकिन न्यायालय ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा से दण्डित किया है।
क्या है मामला
बताया गया है कि 2 अक्टूबर 2021 की रात रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र की निवासी किशोरी रात 8 बजे घर से पानी लेने के लिए घर से बाहर निकली थी। किशोरी नल से पानी भर रही थी। इसी दरमियान मौके पर पहुंचे आरोपी किशोरी को अपने साथ सुनसान स्थान ले गए। जहां आरोपियों ने नाबालिग के साथ गलत काम किया। अचानक मौके पर किशोरी को ढूंढते हुए पहुंचे परिजनां को देख कर आरोपी भाग गए। परिजनों द्वारा मामले की शिकायत थाने में की गई। जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 सहित अन्य प्रकरण के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।
ये हैं आरोपी
किशोरी के साथ गलत काम करने के मामले में न्यायालय द्वारा जिन आरोपियों को सजा से दण्डित किया है उसमें राजेश गुप्ता पुत्र मोहनलाल गुप्ता 32 वर्ष और अजय गुप्ता पुत्र जगदीश गुप्ता निवासी सेमरिया शामिल है।
क्या कहती है पुलिस
सीधी जिले की रामपुर नैकिन थाना पुलिस ने बताया कि परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस द्वारा किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कृत्य की पुष्टि होने पर पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाए। इसके बाद चालाना न्यायालय में पेश किया। तकरीबन 1 साल 2 माह तक चले न्यायालय में मामले की सुनवाई चली। जिसमें न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सजा से दण्डित किया।