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शासकीय सेवक के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त
Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:56 AM IST
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सीधी. माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली ने आरोपीगण मुकेश यादव पिता जमुना प्रसाद यादव उम्र-23 वर्ष एवं आनंद यादव पिता
सीधी. माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली ने आरोपीगण मुकेश यादव पिता जमुना प्रसाद यादव उम्र-23 वर्ष एवं आनंद यादव पिता स्व. लक्ष्मण यादव उम्र-36 वर्ष दोनों निवासी गिकरा थाना मझौली का जमानत आवेदन निरस्त करते हुए जेल भेजा.
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दिनांक 04.07.2020 को आरोपीगण ने टिकरी बीट गार्ड के साथ गस्ती के दौरान अश्लील गाली देकर डण्डे से मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट फरियादी के द्वारा चौकी मड़वास में की थी, जहां अपराध क्र. 415/2020 धारा 294, 333, 353, 506, 34 भा.द.वि. के तहत प्रथम सूचना लेख की गई थी. जमानत आवेदन का विरोध सहायक जिला लोक अभिायोजन अधिकारी प्रसुन कुमार द्विवेदी द्वारा किया गया.
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