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POCSO Act: सीधी में शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 20 वर्ष के कारावास की सजा

POCSO Act: सीधी में शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 20 वर्ष के कारावास की सजा
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शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 11 हजार रूपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।

POCSO Act: मध्यप्रदेश के सीधी जिले में शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 11 हजार रूपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।

POCSO एक्ट: मध्यप्रदेश के सीधी जिले में शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 11 हजार रूपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। बताया गया कि 16 अक्टूबर 2021 को अभियोक्त्री ने थाना जमोड़ी में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 16 साल की है, कक्षा 8वी तक पढ़ी-लिखी है।

आरोपी सुनील सिंह गोड़ भाठा थाना जमोडी का है, जिसके साथ उसकी करीब तीन साल से फोन पर बातचीत होती थी। सुनील सिंह गोड़ उसे 2-3 बार घर से बाहर खेत में बुलाकर उसके साथ शादी का झांसा देकर जबरदस्ती गलत काम किया। अंतिम बार 2 अक्टूबर 2021 को उसे जंगल तरफ बुलाया और शादी करने को बोलकर उसे सूरत ले गया एवं कुछ दिन बाद उसे वापस लाकर उसके घर छोड़ दिया और उससे शादी करने से मना कर दिया।

उक्त सूचना के आधार पर थाना जमोड़ी में अभियुक्त सुनील सिंह गोड़ के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 664/2021 अंतर्गत धारा 363, 366, 376 (2) (द) भादंस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) सीधी में प्रस्तुत किया गया जहां विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट सीधी की न्यायालय के द्वारा सत्र प्र.क्र. 150/21 में आरोपी की अपराध की प्रकृति व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त सुनील सिंह गोड़ तनय छोटेलाल सिंह गोड़ उम्र लगभग 22 साल निवासी ग्राम भाठा थाना जमोड़ी जिला सीधी को धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 5 (एल) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती भारती शर्मा जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं श्रीमती श्रद्धा सिंह, विशेष लोक अभियोजक, जिला न्यायालय सीधी द्वारा की गई। न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री को प्रतिकर स्वरूप अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि 11,000 रूपए के साथ-साथ 50,000 रूपए अतिरिक्त दिलाये जाने का निर्णय पारित किया गया।

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

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