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एमपी के सीधी में भतीजी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी चाचा को न्यायालय ने दी तीन साल की सजा
MP Sidhi News: रिश्ते में भतीजी से छेड़छाड़ करने के आरोपी चाचा को न्यायालय द्वारा तीन साल के कारावास की सजा और 1 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपी चाचा देवशरण यादव पुत्र जगमंत यादव को पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है। यह मामला सीधी जिले का बताया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी सीधी के मीडिया सेल प्रभारी सीनू वर्मा ने बताया कि नाबालिग लड़की गांव के अन्य दो लोगों के साथ बकरियां चराने निकली थी। दोपहर के करीब 12 बजे अपने घर के पीछे बकरियां चरा रही थी। इसी दरमियान किशोरी की बकरियां गांव के ही एक महिला के बाड़े में चली गई। किशोरी, महिला के बाडे़े से अपनी बकरियां निकालने के लिए चली गई। बताया गया है कि वहां पहले से मौजूद आरोपी चाचा ने जब अपनी भतीजी को देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। इस दौरान आरोपी ने किशोरी को पीछे से पकड़ कर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। गौरतलब है कि आरोपी किशोरी के दूर के रिश्ते का चाचा लगता है।
साथ रहे बालकों ने बचाया
बताया गया है कि किशोरी के चीखने की आवाज सुनकर साथ रहे बालक भी मौके पर पहुंच गए। किसी तरह से बालकों ने किशोरी को उसके चंगुल से मुक्त कराया। घर पहुंची किशोरी द्वारा घटना के संबंध में परिजनों से शिकायत की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। बीते दिवस न्यायायल द्वारा अपना फैसला देते हुए आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गई।
Ankit Pandey | रीवा रियासत
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