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नया आदेश : पैन-आधार नंबर न देने पर कट जायेगा वेतन, सरकारी नौकरी वाले पढ़िए पूरी खबर : MP NEWS
भोपाल Bhopal / आपकी पहचान आपके Aadhar card आधार कार्ड व pan card पैन कार्ड की मान्यता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इसके तहत जहां सरकार द्वारा पहले भी पैन कार्ड Pan card नंबर को आधार कार्ड aadhaar card नंबर से लिंक कराने की घोषणा की गई थी।
वहीं अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक नया आदेश जारी किया है। जिसके चलते इस दस्तावेजों की उपलब्धता नहीं होने पर टैक्स के रूप में आपके वेतन की कटौती कर ली जाएगी।
वहीं जानकारों के अनुसार इस नए नियम का सीधा असर मध्य प्रदेश madhya pradesh की राजधानी भोपाल Bhopal सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों पर भी पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी / CBDT ) के नए आदेश के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपना पैन या आधार को नियोक्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तो टैक्स tax के रूप में 20प्रतिशत वेतन की कटौती कर ली जाएगी।
इन पर लागू होगा नियम... यह नियम सालाना 2.5 लाख या अधिक वेतन वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। ये नियम 16 जनवरी से लागू हो गया है। आयकर की धारा 206एए के अनुसार कर योग्य आय प्राप्त करने पर कर्मचारियों को पैन या आधार संख्या पेश करना अनिवार्य है। - ₹2.5 लाख वार्षिक आय-0 प्रतिशत - ₹2.5 से ₹10 लाख वार्षिक आय तक - 20 प्रतिशत
पैन-आधार कार्ड लिंकिंग करने की व्यवस्था ऑनलाइन आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसके लिए ये तरीका अपनाएं...
- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना है। - यहां बाईं तरफ आपको आधार लिंक का विकल्प दिखाई देगा। - इसके बाद नया पेज खुलेगा, जिसमे सबसे ऊपर लाल रंग में लिखा Click here मिलेगा। - अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक किया है, तो इसका स्टेटस इस पर क्लिक कर वेरिफाई कर सकते हैं। - अगर लिंकिंग नहीं की है तो Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा एंटर करना होगा।
- इसके बाद Link Aadhar पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही लिंकिंग का प्रोसेस पूरी हो जाती है। - पैन-आधार कार्ड लिंकिंग हुआ या नहीं इसकी जानकारी आपको मोबाइल मैसेज के माध्यम से मिल जाएगा।
इन कारणों से पैन-आधार लिंकिंग असफल हो सकता है... नाम की स्पेलिंग गलत होने या मिड्ल या लास्ट नेम को गलत जगह पर लिख देने से लिंकिंग फेल हो सकता है। जन्म दिल गलत लिख देने से भी पैन-आधार लिंकिंग फेल हो सकता है। पैन व आधार में-लिंग मैच नहीं करने पर भी लिंकिंग फेल हो जाएगा।
आधार के विवरण ठीक कराने के लिए यूआईडीएआई से करना होगा संपर्क... आधार कार्ड के किसी गलत विवरण को ठीक कराने के लिए कार्ड धारक को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से संपर्क करना होगा।
The due date for linking of PAN with Aadhaar as specified under sub-section 2 of Section 139AA of the Income-tax Act,1961 has been extended from 31st December, 2019 to 31st March, 2020. Notification no.107 of 2019 dated 30/12/2019 issued by CBDT.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) DECEMBER 30
पैन कार्ड के विवरण ठीक कराने के लिए यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड से संपर्क करना होगा। विवरण ठीक होने और नए कार्ड मिलने में एक सप्ताह लग सकता है।
समयसीमा 31 मार्च 2020 तक बढ़ी... वहीं इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक कराने की सीमा बढ़ा दी थी। अभी तक जिन लोगों ने अपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं कराया है वे अब 31 मार्च 2020 तक ऐसा करा सकते हैं।
इनकम टैक्स विभाग ने एक ट्विटर पोस्ट के जरिए डेडलाइन बढ़ाने की जानकारी दी । अभी तक पैन नंबर को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 थी।