मध्यप्रदेश

शहडोल: जादू-टोना के चक्कर में महिला की हत्या, न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

Suyash Dubey | रीवा रियासत
28 Feb 2022 8:09 PM IST
Updated: 2022-02-28 14:40:22
shahdol mp news
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मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के शहडोल (Shahdol) में महिला की हत्या के केस में न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा।

MP Shahdol News: अंधविश्वास का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें जादू-टोना के शक में आरोपी ने महिला पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंह नगर द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास एवं एक हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। गौरतलब है कि देश जहां डिजिटलाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है वहीं देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां अंधविश्वास का बोलबाला अपने चरम पर है। इसी कड़ी में इस मामले में आरोपी ने महिला की हत्या केवल इसलिए कर दी क्यांकि उसे महिला पर जादू-टोना करने का संदेह था।

क्या है मामला

बताया गया है कि 8 अगस्त 2017 को आरोपी रामसहाय उर्फ मुन्ना निवासी मसियारी थाना जयसिंहनगर ने स्थानीय निवासी गुन्नूबाई पाव के घर गया और जादू-टोना का आरोप लगाते हुए विवाद करने लगा। देखते ही देखते विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि आरोपी ने महिला के सिर, गर्दन और माथा ने टांगी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग गया था। जिसे पुलिस ने घटना दिनांक के कुछ समय बाद मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया था। पांच साल तक चले लंबे कोर्ट केस के बाद अंततः पुलिस ने आरोपी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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