शहडोल

Shahdol News Live :अंधविश्वास के नाम पर हत्या के आरोपी को आजन्म कारावास

In lieu of getting job female employee of municipal corporation cheated 1.25 lakh had to go to jail
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हत्या के दो वर्ष बाद आये निर्णय में न्यायालय ने आरोपी को आजन्म कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई है। जिसके बाद फरियादी पक्ष के लोगों ने न्याय के मंदिर को बारम्बार प्रणाम किया।

शहडोल (Shahdol News Live) हत्या के दो वर्ष बाद आये निर्णय में न्यायालय ने आरोपी को आजन्म कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई है। जिसके बाद फरियादी पक्ष के लोगों ने न्याय के मंदिर को बारम्बार प्रणाम किया। उनका कहना था कि समय तो लाग लेकिन न्याय मिला है। वही न्यायालय के इस फैसले के बाद अंधविश्वास के नाम पर समाज में भ्रम फैलाने वालों को सबक मिली है। मार्च 2018 में एक अंधविश्वास फैलाने वाले ने गांव के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। परिजनों द्वारा मामले की रिर्पोट थाने मे दर्ज करवाई थी। आरोपी को गिरफतार कर लिया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी अशोक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा प्रकरण

जानकारी के अनुसार जयसिंहनगर न्यायालय (Jaisinghnagar Court) ने हत्या के एक प्रकरण (A Murder Case) की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार दु्रपता देवी मढिया में रहने वाले अशोक रैदासा निवासी गंधिया 19 मार्च 2018 की देर रात जोर-जोर से चिल्लाने लगा। वह देवी के मढिया में रहता और कहता था की वह ओच्छा काली है। देवी उसमें वास करती हैं।

चिल्लाने के आवाज सुनकर स्थानीय निवासी रामबदन किसी अनहोनी की आशंका पर देवी की मढिया पहुचे गेय। लेकिन कुछ ही देर में रामबदन के चिल्लाने की आवाज आने लगी। ऐसे मे गांव के लोग तथा रामबदन की पत्नी चंद्रकली तथा काशी बैगा वहां पहुंचे। जहां देखा कि अशोक रामबदन को लात घूंसे से मार रहा था और कह रहा था कि मै ओच्छा काली हूं।

इस अंधविश्वास ने एक गरीब की जान ले ली। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर जेल भेज दिया है। वही न्यायालय में मामला पेश कर दिया गया। दो वर्ष की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी अशोक रैदाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत

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