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Shahdol : शहर में अब 16 अप्रैल तक रहेगा 'Corona Curfew'
Shahdol News Updates : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ० सतेन्द्र सिंह (Shahdol Collector Dr. Satendra Singh) ने आज दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए शहडोल जिले के लिए कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) संबंधित आदेश जारी किये गए है।
जारी आदेश के तहत जिला शहडोल के समस्त नगरीय क्षेत्रो में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जिला शहडोल के समस्त नगरीय क्षेत्रो में अब 16 अप्रैल के प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जिला अन्तर्गत शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय रहेगे बंद, पाॅच कार्य दिवसो सोमवार से शुक्रवार तक कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक का होगा, यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेगा तथा शेष आदेश पूर्वत रहेगा।
लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वालो को मिलेगी सजा
यदि कोई व्यक्ति इस लाॅकडाउन उपायो एवं कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा कोविड-19 रेग्यूलेशन 2020 के तहत दण्डनीय होगा।
"टीकाकरण महोत्सव" के प्रथम दिन जिले में 13785 को लगा टीका
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० सतेन्द्र सिंह (Shahdol Collector Dr. Satendra Singh) के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(CMHO) डॉ० एम.एस. सागर (Dr. MS Sagar) के मार्गदर्शन में जिले में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 तक टीकाकरण महोत्सव मनाया जा रहा है। जिसके प्रथम दिन आज 13785 व्यक्ति जो 45 वर्ष से ऊपर थे, कोविड-19 का टीका लगाया गया।