शहडोल

MP News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहडोल आएंगी, मिनिस्टर इन वेटिंग नियुक्त

Sanjay Patel
14 Nov 2022 3:22 PM IST
MP News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहडोल आएंगी, मिनिस्टर इन वेटिंग नियुक्त
x
President Draupadi Murmu News: मध्यप्रदेश के जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन शहडोल में किया गया है। मंगलवार 15 नवम्बर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। उनकी अगवानी, विदाई और सत्कार के लिए सरकार ने मिनिटर इन वेटिंग नियुक्त कर दिए हैं।

MP News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहडोल आएंगी, मिनिस्टर इन वेटिंग नियुक्त

मध्यप्रदेश के जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन शहडोल में किया गया है। मंगलवार 15 नवम्बर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। उनकी अगवानी, विदाई और सत्कार के लिए सरकार ने मिनिटर इन वेटिंग नियुक्त कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार जबलपुर विमानतल पर राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। जबकि शहडोल हेलीपैड पर पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल उपस्थित रहेंगे। वहीं भोपाल के विमान तल पर गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी करेंगे।

राष्ट्रपति शहडोल के बाद भोपाल जाएंगी

President will go to Bhopal after Shahdol: आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को धूमधाम से मनाई जाएगी। शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। शहडोल में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद राष्टथ्पति भोपाल पहुंचेंगी। जहां राजभवन में उनका पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। इस दौरान वे रातापानी-ओबेदुल्लागंज-इटारसी राजमार्ग को फोरलेन किए जाने और रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना ग्वालियर की प्रयोगशाला का वर्चुअली शिलान्यास करेंगी। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में महिला स्वसहायता समूहों के सम्मेलन में भाग लेने के बाद वे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी।

पेसा कानून होगा लागू

आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रदेश सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पेसा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने का निर्णय लिया है। जिसके प्रारूप का भी प्रकाशन किया जा चुका है। इसके तहत 89 आदिवासी विकासखंड की ग्रामसभा को अधिकार संपन्न बनाया गया है। खनन का कार्य हो या फिर भूमि अधिग्रहण के साथ नई शराब दुकान खोलना हो। जिसके लिए ग्रामसभा की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। पुलिस को ग्रामसभा को आदिवासियों के खिलाफ दर्ज होने वाली प्रकरणों की भी जानकारी देनी होगी। स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्रों के निरीक्षण और सामुदायिक कार्यों की देखरेख की जिम्मेदारी भी ग्रामसभा की होगी। पेसा अधिनियम के तहत ग्रामसभा को साहूकारों से भी यह पूछने का भी हक रहेगा कि उन्होंने किसे कितना ऋण दिया और उसमें से कितना लौटाया जा चुका है।

Next Story