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शहडोल में पूर्व मंत्री के निर्माणाधीन बिल्डिंग में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, 'अच्छे चाल-चलन' पर जेल से छूटे दरिंदे ने बनाया हवस का शिकार

स्कूल जा रही छात्रा से दरिंदगी: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से एक बेहद व्यथित करने वाली घटना सामने आई है, जहां 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। यह घटना बुधवार (9 अप्रैल, 2025) सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र के पांडव नगर इलाके में हुई, जब छात्रा साइकिल से अपने स्कूल जा रही थी। इस जघन्य अपराध का आरोपी 54 वर्षीय पंकज कटारे है, जो उसी थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी कुछ महीने पहले ही दुष्कर्म के एक अन्य मामले में सजा काटकर जेल से रिहा हुआ था।
ब्लैकमेल कर निर्माणाधीन इमारत में ले गया
पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी और एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान के अनुसार, छात्रा सुबह स्कूल के लिए निकली थी और रास्ते में राजेंद्र टॉकीज के पास रुककर अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। इसी दौरान आरोपी पंकज कटारे की नजर उस पर पड़ी। आरोपी ने छात्रा को धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि अगर वह उसके साथ नहीं चलेगी तो वह उसके घर पर बता देगा कि वह लड़कों से बात करती है। इस धमकी से छात्रा डर गई। आरोपी इसी डर का फायदा उठाकर उसे बहला-फुसलाकर पास ही स्थित एक निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल पर ले गया। बताया जा रहा है कि यह निर्माणाधीन मकान पूर्व मंत्री बिसाहूलाल सिंह का है और वहां करीब डेढ़ साल से निर्माण कार्य बंद था, जिससे घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था।
चीख सुनकर पहुंचे लोग, पुलिस ने रंगेहाथ पकड़ा
आरोपी ने निर्माणाधीन इमारत की तीसरी मंजिल पर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच, आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को बच्ची के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने तीसरी मंजिल की खिड़की से आरोपी को देखा और अनहोनी की आशंका में फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम तेजी से मौके पर पहुंची। जब पुलिस वहां पहुंची, तब आरोपी पंकज कटारे वारदात को अंजाम देने के बाद तीसरी मंजिल से नीचे उतर रहा था। पुलिस ने उसे भागने से पहले ही मौके पर ही दबोच लिया। पीड़िता छात्रा भी रोते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। पुलिस की सूचना पर पीड़िता के परिजन भी मौके पर पहुंच गए।
'अच्छे चाल-चलन' पर समय से पहले हुई थी रिहाई
कोतवाली थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी ने आरोपी के आपराधिक इतिहास की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी पंकज कटारे को साल 2016 में एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी। उसकी सजा 2026 में पूरी होनी थी, लेकिन जेल में कथित 'अच्छे चाल-चलन' के आधार पर उसे दो साल पहले ही, यानी 2024 में, रिहा कर दिया गया था। रिहाई के कुछ महीनों बाद ही उसने फिर से एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बना लिया, जिससे जेल प्रशासन की 'अच्छे चाल-चलन' की समीक्षा प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।