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बहन की हत्या के जुर्म में भाई को उम्रकैद | Satna News
मध्य प्रदेश में सतना ज़िले के बरौंधा थाना क्षेत्र के महतैन गांव में पिछले साल हुई एक नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पाए गए उसके भाई को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने 13 और 14 अक्टूबर 2023 की दरमियानी रात हुई 17 वर्षीय सुनीता वर्मा की हत्या के मामले में उसके भाई कमलेश वर्मा को दोषी क़रार दिया है।
क्या था मामला?
14 अक्टूबर 2023 को सुनीता का शव गांव के तालाब में पाया गया था। उसकी एक पायल गांव के बाहर पड़ी मिली थी। पुलिस जांच में पता चला कि 13 अक्टूबर की रात को सुनीता और उसके भाई कमलेश के बीच झगड़ा हुआ था। गुस्से में आकर कमलेश ने सुनीता पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद कमलेश ने सुनीता के शव को तालाब में फेंक दिया और सबूत मिटाने के लिए उसकी पायल गांव के बाहर फेंक दी।
गुमराह करने का प्रयास
सुबह जब सुनीता के पिता खेत से वापस आए तो उन्हें अपनी बेटी नहीं मिली। वे उसकी तलाश में लग गए। इस दौरान आरोपी कमलेश भी लोगों के साथ उसकी तलाश का नाटक करता रहा। लेकिन पुलिस को उस पर शक हुआ और पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
अदालत ने सुनाई सज़ा
अदालत ने कमलेश को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद और धारा 201 के तहत 3 साल कैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही, उस पर ₹2,500 का जुर्माना भी लगाया गया है।