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सतना: सेवानिवृत्त उपसंचालक जनसंपर्क पर 25 हजार का जुर्माना
सतना: राज्य सूचना आयुक्त ने पूर्व उपसंचालक जनसंपर्क जेपी धौलपुरिया पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता को आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर उन्हें यह जुर्माना लगाया गया है। यह सतना में उनके कार्यकाल के दौरान दायर की गई अपील पर जानकारी न देने के कारण लगाई गई है।
आवास भत्ते की मांगी थी जानकारी
बताया गया है कि सतना में उनकी पदस्थापना के दौरान जेपी धौलपुरिया द्वारा प्राप्त किए गए आवास भत्ता की जानकारी मांगी गई थी। लेकिन उन्होने मांगी गई जानकारी को व्यक्तिगत बताते हुए जानकारी देने से इंकार कर दिया। राज्य सूचना आयुक्त ने सुनवाई के दौरान वर्तमान उप संचालक राजेश सिंह से पूछा कि क्या चाही गई जानकारी संसद या विधानसभा में देने से इंकार किया जा सकता है। जिस पर राजेश सिंह ने राज्य सूचना आयोग को बताया कि मांगी गई जानकारी संसद को देने से इंकार नहीं कर सकते। इस जवाब के बाद राज्य सूचना आयोग ने कहा कि मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत नहीं थी। इसलिए जानकारी न देने पर पूर्व उपसंचालक जनसंपर्क पर 25 हजार का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की।
क्या है नियम
आरटीआई की धारा 8, 1 के अनुसार ऐसी जानकारी जिसे विधानसभा या संसद में देने से इंकार नहीं किया जा सकता। उस जानकारी को किसी भी व्यक्ति को दिए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। जेपी धौलपुरिया ने आरटीआई के नियमों की अवहेलना कर जानकारी देने से मना किया था। जिस पर उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई।
सर्विस के दौरान सर्किट हाउस में रहे, आवास भत्ता भी लिया
बताया गया है कि जेपी धौलपुरिया सतना में अपनी पदस्थापना के दौरान पूरी सर्विस में सर्किट हाउस सतना में रहे। जिसका किराया भी उन्होने लोकनिर्माण विभाग में जमा नहीं किया। इस दौरान वे वेतन के साथ आवास भत्ता का भी लाभ उठाते रहे। गौरतलब है कि इस मामले में सतना के दिवंगत पत्रकार कुमार कपूर ने अपील की थी।